कपिल चौहन | झालावाड़: भवानीमण्डी के स्टार हॉस्पिटल के प्रबंधक, मेडिकल संचालक व डॉ प्रशांत श्रृंगी न्यूरो फिजिशियन के खिलाफ भानपुरा के एक 60 वर्षीय पीड़ित पति ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जिला मन्दसौर में एक अर्जी लगाई है। जिसमे क्षतिपूर्ति राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलवाने की मांग की है।
दरअसल नगर के निजी स्टार हॉस्पिटल में गलत दवा देने के मामले में औषधि नियंत्रण विभाग ने कर्रवाई करते हुवे हॉस्पिटल के परिसर में मौजूद मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित किया था। इस दौरान दस दिन के लिए मेडिकल स्टोर को बंद किया गया था। जिला औषधि नियंत्रक की ओर से मामले की जांच की थी। जिसमें सामने आए तथ्यों के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की।विभाग द्वारा गत वर्ष 10 दिन के लिए 16 से 25 सितंबर 2024 तक मेडिकल स्टोर को सील भी किया गया था।
यह था मामला
सीमावर्तीय राज्य मध्यप्रदेश के भानपुरा में लोटखेडी निवासी अधिवक्ता निर्मल कुमार धाकड ने न्यायालय को दिए परिवाद में बताया कि गत 17 मार्च को अपनी पत्नी साठ वर्षीय किरणबाला का उपचार कराने भवानीमंडी के स्टार हॉस्पिटल गए थे। यहां न्यूरो फिजीशियन डॉ प्रशांत श्रंगी ने उनकी जांच कर दवाएं लिखी। ये दवाएं उन्होंने अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर से खरीदी। जहां उन्हें चिकित्सक द्वारा लिखी दवा ओलेनल 5 एमजी के बजाय एमलोकाइंड 5 एमजी दे दी गई। जबकि उनके रक्तचाप की दवाएं पूर्व से ही चल रही थी। रक्तचाप की दवा की दोहरी खुराक से वे बेहोश हो गई और उनका मासिक संतुलन बिगड गया। उन्होंने भानपुरा के ही फिजीशियन डॉ प्रशांत शर्मा को दिखाया तो उन्होंने बताया कि जो दवा उन्हें दी गई है वह डॉ ने लिखी ही नहीं। उन्हें मनोविकार की दवा के स्थान पर रक्तचाप की दवा दे दी गई जिसके डबल डोज से उनका मासिक संतुलन और खराब हो गया। उनकी सलाह पर वे अपनी पत्नी को कोटा के मनोचिकित्सक डॉ वीरेन्द्र मेवाडा के पास ले गए। लेकिन पूर्व में ली दवा के असर से उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत कम हो गया और 22 अप्रेल को पीडिता की मौत हो गई।
कोर्ट के आदेश पर हुई थी एफआईआर
उस समय पीडिता ने उपचार के दौरान ही झालावाड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भावानीमंडी पुलिस थाने में मामले की शिकायत दी थी। लेकिन पुलिस और चिकित्सा विभाग ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद पीडित पति ने भानपुरा न्यायालय में इस्तगासा पेश किया। जहां से न्यायालय के आदेश के बाद भवानीमंडी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया। जिसमें स्टार मल्टिस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के प्रबंधक, अस्पताल में संचालित मेडिकल स्टोर संचालक और डॉ प्रशांत श्रंगी को आरोपी बनाया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
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