भैसोदामण्डी: एनडीपीएस एक्ट न्यायालय भानपुरा द्वारा मादक पदार्थ निर्माण में प्रयुक्त नियंत्रित पदार्थ एसिटिक एनहाईड्राईड के अवैध परिवहन के जुर्म में दो मुल्जिमों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास व 50-50 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। मन्दसौर पुलिस में सब इंस्पेक्टर कपिल सौराष्ट्रीय ने जानकारी देते हुवे बताया कि दिनांक 18/06/2022 को जब वे तत्कालिन चौकी प्रभारी भैसोदामण्डी थे तब आरोपी हैदरखां पिता बाबूखां व जरीफ खां पिता शहजाद खां निवासी सोनगरी थाना दलौदा के कब्जे से 52 किलो 100 ग्राम नियंत्रित पदार्थ एसिटिक एनहाईड्राईड जप्त कर आरोपीगणों के विरूद्ध थाना भानपुरा पर अपराध क्रमांक 236/22 धारा 9ए, 25ए एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी विवेचना तत्कालिन थानाप्रभारी भानपुरा अवनीश श्रीवास्तव द्वारा पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा घटना के मात्र 30 माह में प्रकरण का निराकरण करते हुये अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे आरोपी हैदर व जरिफ को धारा 9ए, 25ए एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुये पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व पचास-पचास हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया व घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को राजसात कर दिया गया। प्रकरण की कुशल पैरवी एजीपी हरिवल्लभ पाटीदार द्वारा की गई व प्रकरण के शीघ्र निराकरण में आरक्षक राजकुमार भट्ट का सराहनीय योगदान रहा।
भानपुरा: मादक पदार्थ तस्करी में दो मुल्जिमों को जेल, SI कपिल सौराष्ट्रीय की अहम भूमिका
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