हत्या के आरोपी को उम्रकैद, खेत में मोटर का वायर हटाने को लेकर विवाद हुआ, कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया था

कोटा: युवक की हत्या के करीब दो साल पुराने मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने एक आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने आरोपी रामदयाल उर्फ रामलाल को आजीवन कारावास की सजा व 5 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है। खेत पर मोटर का वायर हटाने की बात को लेकर रामदयाल ने गांव के युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया था।

लोक अभियोजक मनोज पुरी ने बताया कि मृतक के भाई धनराज ने 9 सितंबर 2023 को खातौली थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि 8 सितंबर की सुबह साढ़े 10 बजे करीब छोटे भाई उमाशंकर के साथ गांव निमोला में बाड़ी में था। बाडी में पत्थर के पिल्लर का काम चल रहा था। वहां दो मजदूर भी थे।

बाड़ी के पास ही रामदयाल का खेत है। रामदयाल के खेत में पानी की मोटर लगी है। मोटर का वायर उमाशंकर की बाड़ी से रामदयाल के खेत तक जाता है। उमाशंकर ने रामदयाल से मोटर का वायर हटाने को कहा। इसी बात को लेकर रामदयाल ने गाली गलौच की, झगड़ा किया। फिर जान से मारने की नीयत से उमाशंकर के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उमाशंकर मौके पर ही बेहोश हो गया। जिसे इलाज के लिए कोटा निजी हॉस्पिटल लाए। इलाज के दौरान उमाशंकर की मौत हो गई थी।

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post